उत्तराखंडक्राइम

ढोल नगाडों के साथ गुण्डा एक्ट में दून पुलिस ने किया जनपद की सीमा से बाहर

*ढोल नगाडों के साथ गुण्डा एक्ट में दून पुलिस ने किया जनपद की सीमा से बाहर।*

*जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखाधडी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्त विकेश नेगी के विरूद्ध दून पुलिस ने की गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही।*

*आरटीआई तथा वकालत की आड में अभियुक्त जमीनों पर अवैध कब्जा तथा धोखाधडी जैसे अपराधों में लिप्त रहने का है अभ्यस्त।*

*अभियुक्त के विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, भूमि पर अवैध कब्जा तथा जमीनी धोखाधडी के अपराधों के कई अभियोग हैं पंजीकृत ।*

*अभियुक्त को जिलाधिकारी देहरादून के आदेश पर 06 माह के लिये किया गया जिले की सीमा से बाहर।*

*निर्धारित अवधी तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की दी स्पष्ट हिदायत।*

एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासी: 350 वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग, धर्मपुर देहरादून, जो कि एक आदतन तथा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा तथा धोखाधडी से सम्बन्धित कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की गई थी।

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगो के आधार पर अभियुक्त विकेश नेगी को 06 माह के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में आज दिनांक: 25-07-24 को थाना नेहरू कालोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त विकेश नेगी को ढोल-नगाडों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोडा गया, साथ ही 06 माह की निर्धारित अवधी तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।

 

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